जयपुर: राजस्थान सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य मृत्यु की तारीख से 180 दिनों के भीतर संबंधित विभाग या सरकार में आवेदन जमा कर सकते हैं। इससे पहले यह अवधि केवल 90 दिन थी।
राजस्थान के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस बदलाव का उद्देश्य आश्रितों को पर्याप्त समय देना और उन्हें नौकरी पाने में सुविधा प्रदान करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पहले भी सरकार ने समय सीमा में सुधार करते हुए इसे 45 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन किया था। अब इसे दोगुना करके 180 दिन कर दिया गया है, जिससे परिवार के सदस्य पर्याप्त तैयारी और औपचारिकताओं को पूरा कर सकते हैं।
अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के अनुसार, मृतक कर्मचारी की पत्नी को नौकरी पाने का प्राथमिक अधिकार होता है। यदि पत्नी इस नियुक्ति से इनकार करती है, तो वह अपना अधिकार त्याग कर अपने पुत्र या पुत्री में से किसी एक को नौकरी के लिए सिफारिश कर सकती है। यह नियम परिवार के आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।
इस फैसले से आश्रित परिवारों को नौकरी पाने के लिए पर्याप्त समय मिलने के साथ ही उनकी परेशानियों में भी कमी आएगी।


