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एलपीजी गैस सिलेण्डरों की पर्याप्त उपलब्धता एवं निर्बाध आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन सख्त— जिला कलक्टर अधिकारियों को जारी किये दिशा निर्देश

Last updated: 13.03.2026 12:28 pm
Anjali Dadhich
Published: 13.03.2026

 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार जयपुर जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति जारी है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जयपुर जिले में एलपीजी गैस सिलेण्डरों की पर्याप्त उपलब्धता एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कठोर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस कार्य के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) युगांतर शर्मा को नोडल अधिकारी तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम श्री प्रियव्रत सिंह चारण एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय संघमित्रा बरडिया को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति पूर्ववत निर्बाध, सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन जयपुर द्वारा आमजन की शिकायतों के समाधान हेतु जिला स्तर पर 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 0141-2209016 है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर 181, 112 तथा उपभोक्ता मामलात विभाग की हेल्पलाइन 14435 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

जिला प्रशासन द्वारा एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा अवैध भण्डारण, दुरुपयोग और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला सतर्कता यूनिट तथा विशेष प्रवर्तन दल का गठन किया गया है। यह दल घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति में कमी, अवैध संग्रहण तथा ऊंचे दामों पर बिक्री जैसी गतिविधियों की निगरानी करेगा।

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा गठित विशेष प्रवर्तन दल ने श्रावणी गैस एजेंसी, मुरलीपुरा जयपुर तथा मणी एंटरप्राइजेस, रामगंज जयपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गैस एजेंसियों पर घरेलू गैस सिलेण्डरों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध पाई गई। एजेंसी संचालकों को उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा गैस एजेंसी पर अनावश्यक भीड़ या कतार नहीं लगने देने के निर्देश दिए गए।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में आयोजित विशेष बैठक में जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम तथा एलपीजी बिक्री अधिकारियों (बीपीसीएल, आईओसीएल एवं एचपीसीएल) के साथ समीक्षा की गई। बैठक में जिले में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने, अवैध भण्डारण, दुरुपयोग एवं कालाबाजारी पर सख्ती से अंकुश लगाने तथा आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति ओटीपी आधारित डिजिटल बुकिंग एवं डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के माध्यम से ही की जाए तथा केवल वैध पंजीकृत उपभोक्ताओं को ही गैस उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जिले में घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि उपभोक्ता घबराहट में अनावश्यक बुकिंग न करें और गैस का अनावश्यक भण्डारण भी न हो।

इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को बल्क एसएमएस के माध्यम से पिछली आपूर्ति के 25 दिन बाद ही बुकिंग स्वीकृत होने की जानकारी देने, ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारियों को जिला सतर्कता यूनिट के साथ समन्वय रखने तथा सभी गैस एजेंसियों पर 25 दिवस पश्चात बुकिंग, उपलब्ध स्टॉक, बैकलॉग एवं आपूर्ति तिथि आदि की स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए। घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए भी एजेंसियों को सख्त निर्देशित किया गया।

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