सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए भर्ती को रद्द रखने का निर्णय सुनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने शनिवार (4 अप्रैल) को चयनित अभ्यर्थियों और राज्य सरकार की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
हालांकि, डिवीजन बेंच ने एकलपीठ द्वारा Rajasthan Public Service Commission के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को रद्द कर दिया है। इस मामले में करीब ढाई महीने पहले 19 जनवरी को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
गौरतलब है कि एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को पेपर लीक, धांधली और भारी अनियमितताओं के आधार पर इस भर्ती को रद्द कर दिया था। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों और सरकार ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की थी।
गैर-चयनित अभ्यर्थियों के वकील हरेंद्र नील ने इस फैसले को बेरोजगार युवाओं के लिए न्याय बताया। उन्होंने कहा कि 2021 से चल रहे इस संवेदनशील मामले में बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ था और अब जाकर युवाओं को न्याय मिला है।
इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच बनाई थी। 8 सितंबर 2025 को डिवीजन बेंच ने भर्ती रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। साथ ही हाईकोर्ट को तीन महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश भी दिया गया था।


