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राज्य सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहतखरीफ-2025 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की भुगतान तिथि बढ़ाई

Last updated: 15.04.2026 2:47 pm
Anjali Dadhich
Published: 15.04.2026

राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2025 में वितरित अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से 5 लाख 57 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि इस सम्बन्ध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स/लैम्प्स के माध्यम से खरीफ-2025 में ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब 15 मई, 2025 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, ऋण राशि चुका सकेंगे। पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च, 2025 निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है।

गौतम कुमार दक ने बताया कि तिथि आगे नहीं बढ़ाये जाने पर लगभग 5 लाख 57 हजार किसानों पर बकाया लगभग 2 हजार 184 करोड़ रुपये का ऋण अवधिपार हो जाता। ऐसी स्थिति में इन किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही, ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें 2 प्रतिशत पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ता।

सहकारिता मंत्री ने किसानों से इस विस्तारित अवधि का लाभ प्राप्त करते हुए ऋणों का चुकारा कर शून्य ब्याज दर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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